In the case of murder of a SIDCUL worker
उत्तराखण्ड
सिडकुल कर्मी की हत्या मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 20-20 हजार रुपए जुर्माने के साथ सुनाई आजीवन कारावास की सजा
- " खबर सच है"
- 23 Sep, 2023
खबर सच है संवाददाता हरिद्वार। सिडकुल कर्मी की हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि 24 मई 2018 को पश्चिम चंपारण बिहार निवासी प्रमोद […]
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