sentenced to three years imprisonment and fine of twenty five thousand rupees by the court
उत्तराखण्ड
रिश्वत मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी को न्यायालय द्वारा तीन साल कारावास व पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा
- " खबर सच है"
- 26 Dec, 2024
खबर सच है संवाददाता हल्द्वानी। मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह वर्ष 2017 में रिश्वत के मामले में न्यायालय द्वारा दण्डित किया है। न्यायालय ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को 15 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोपी मानते हुए तीन साल के कारावास व पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। […]
Read More