The accused of raping a minor girl was sentenced by the court to 20 years imprisonment and a fine of Rs 11

उत्तराखण्ड

नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय से सुनाई 20 साल की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा  

खबर सच है संवाददाता लालकुआं। हल्द्वानी अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी लालकुआं स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है।    पीड़ित पक्ष की ओर से मामले […]

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