The court sentenced the murder accused to life imprisonment and a fine of Rs 50
उत्तराखण्ड
न्यायालय ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा
- " खबर सच है"
- 18 Oct, 2023
जसपाल सिंह, खबर सच है संवाददाता ऊधमसिंह नगर रुद्रपुर। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने युवक की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 जानवरी 2019 को खटीमा के नोगवां ठग्गू निवासी दयाकिशन ने रिपोर्ट दर्ज […]
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