The court sentenced the murderer to life imprisonment with a fine of Rs 50
उत्तराखण्ड
न्यायालय ने हत्यारोपी को 50 हजार रुपये जुर्माने के साथ सुनाई आजीवन कारावास की सजा
- " खबर सच है"
- 8 Dec, 2023
जसपाल सिंह, खबर सच है संवाददाता ऊधमसिंह नगर रुद्रपुर। लेनदेन के विवाद में युवक की चाकू से निर्मम हत्या करने के आरोपी को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस फरवरी 2020 को पीलीकोठी ट्रांजिट कैंप निवासी राकेश यादव […]
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