हाईकोर्ट पहुंचा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव का मामला, कोर्ट ने दो दिन में स्थिति स्पष्ट करने के दिए निर्देश,

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खबर सच है संवाददाता 
 
नैनीताल। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और अन्य को दो दिन के भीतर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई कल 23 अक्तूबर बुधवार को होगी।
 
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने समाचारपत्रों में 25 अक्तूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने की खबर को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। इसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव नहीं कराए और ना ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए, जो लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढ़ाई में असर पड़ रहा है।

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TAGS: court gave instructions to clarify the situation in two days High court news High Court reached universities and colleges Student union election case nainital news Universities and Colleges In case of student union elections uttarakhand news

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