नैनीताल। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और अन्य को दो दिन के भीतर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई कल 23 अक्तूबर बुधवार को होगी।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने समाचारपत्रों में 25 अक्तूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने की खबर को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। इसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव नहीं कराए और ना ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए, जो लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढ़ाई में असर पड़ रहा है।
ख़बर शेयर करें – खबर सच है संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट (81) का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन से कांग्रेस समेत सभी दलों के लोगों में शोक की लहर है। हीरा सिंह बिष्ट पूरे जीवन कांग्रेस के […]
ख़बर शेयर करें – खबर सच है संवाददाता देहरादून। मौसम विभाग ने 25 से 28 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज से अति तेज वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 27 और 28 जुलाई को मौसम सबसे अधिक प्रभावी रहने की संभावना […]
ख़बर शेयर करें – उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में भांग के पौधे बड़ी संख्या में प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पौधा केवल नशे से जुड़ा विषय नहीं है? भांग का उपयोग पारंपरिक रूप से रेशा (फाइबर), औषधीय अनुसंधान, बीज, तेल और कई अन्य उत्पादों में […]