खबर सच है संवाददाता
हरिद्वार। उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन (यूपीसीएल) के प्रबंध निदेशक के खिलाफ सीजेएम न्यायालय के आदेश पर शहर कोतवाली में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जुलाई 2020 को बालम मकन, निवासी सराय मोहल्ला इक्कड़ रेलवे स्टेशन के पास ज्वालापुर, जिला हरिद्वार परेड ग्राउंड के पास से गुजर रहे थे। तभी बिजली की हाई टेंशन लाइन के लटके हुए तार से करंट लगने से बालम मकन की मौत हो गई। बालम मकन का परिवार काफी गरीब है। उसकी पत्नी तंग हाली में रेलवे स्टेशन और मुसाफिरखानों में गुजर बसर करती है। पति के जरिए घर का खर्च चलता था। उसकी मौत के बाद बच्चों के खाने तक के लाले हैं। बालम मकन के सात बच्चे हैं।
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मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इस पर सीजेएम न्यायालय में अपील की गई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ललित कुमार ने बताया कि न्यायालय में मृतक की पीएम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही अन्य साक्ष्य रखे गए। सीजेएम लक्ष्मण सिंह के न्यायालय ने तार लटका होने को यूपीसीएल की लापरवाही माना। उन्होंने विभाग के प्रबंध निदेशक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया। शहर कोतवाल रितेश साह ने बताया कि तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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