नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा 

ख़बर शेयर करें -

 

खबर सच है संवाददाता

हरिद्वार। 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएस/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएस कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 26 जुलाई 2018 दोपहर ढाई-तीन बजे ज्वालापुर क्षेत्र की कॉलोनी निवासी पीड़िता परचून की दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी वहां पर पहुंचे आरोपी ने जबरदस्ती उसे खाली पड़े प्लॉट के कमरे में ले गया था। जहां आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बावजूद हिम्मत दिखाते हुए नाबालिग ने घर पहुंचकर अपनी मां को आपबीती बताई। ज्वालापुर पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी अमर उर्फ सोनू पुत्र जफरुद्दीन निवासी अहबाबनगर ज्वालापुर के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, आरोपी युवक जमानत पर रिहा था। वर्तमान में दोषी अमर उर्फ सोनू दो बच्चों का बाप है। परिवार में उसकी पत्नी व मां रहती है। पीड़िता ने अपने साक्ष्य में बताया कि आरोपी ने घर पर नहाते हुए उसका एमएमएस बना लिया था। आरोपी उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देता रहता था। एफटीएस कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को प्रतिकर राशि के रुप में उचित सहायता धनराशि दिलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण को उक्त निर्णय की एक प्रति भेजने के लिए कहा है। एफटीएस कोर्ट ने कठोर सजा के साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

यह भी पढ़ें 👉  एसटीएफ ने कोतवाली पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑप्रेशन कर महिला के कातिल पचास हजार रुपए के ईनामी बदमाश को किया गिरफ्तार  

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Accused of raping a miner Accused of raping a minor sentenced to 20 years of rigorous imprisonment with a fine of one lakh rupees court news Haldwani news Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी, एक की मौत चार अन्य घायल

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  उधमसिंह नगर। यहां मोहल्ला रम्पुरा से आ रही बरात की कार सोमवार देर रात शाहबाद-बिलारी मार्ग पर किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुस गई। हादसे में कार सवार रुद्रपुर सीट से विधायक रहे राजकुमार ठुकराल के प्रतिनिधि व भाजपा नेता अनिल कुमार उर्फ बंटी उम्र 35 वर्ष की […]

Read More
उत्तराखण्ड

केदारनाथ उपचुनाव ! हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किया जनसंपर्क एवं नुक्कड़ सभा 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –        खबर सच है संवाददाता    केदारनाथ। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के समर्थन में कई क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान और नुक्कड़ सभा कर प्रचार प्रसार किया। विधायक हृदयेश ने ग्राम दुर्गाधार, बोरा गांव, जागतोली समेत विभिन्न […]

Read More
उत्तराखण्ड

अचानक अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार टकराई डिवाइडर से 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। यहां एक तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं है।     प्राप्त जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार कार निसान ट्रेनों HR 26 CL 8544 मुखानी की तरफ से आ रही थी जो अचानक […]

Read More