हल्द्वानी। एफआईआर संख्या 02/2023 से जुड़े पॉक्सो एवं मारपीट के मामले में अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंदन सिंह मेहता की प्रभावी पैरवी पर एफटीसी पॉक्सो एक्ट, नैनीताल के माननीय न्यायाधीश सुधीर तोमर, एचजेएस की अदालत ने सगे भाई-बहन को दोषमुक्त कर दिया।
मामला धारा 354, 354डी, 323, 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा धारा 7/8 और 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत दर्ज किया गया था। घटना 28 जुलाई 2023 की बताई गई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 16 अगस्त 2023 को दर्ज हुई। मामले में आरोप पत्र 20 अक्टूबर 2023 को दाखिल किया गया और न्यायालय ने 8 फरवरी 2024 को आरोप विरचित किए। मामले में साक्ष्य की कार्यवाही 2 मई 2024 से शुरू हुई।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता चंदन सिंह मेहता ने बचाव पक्ष की ओर से मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखा और 20 अगस्त 2026 को फैसला सुनाते हुए सगे भाई-बहन को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।अदालत के फैसले से भाई-बहन को बड़ी राहत मिली है।
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