खबर सच है संवाददाता
नैनीताल। प्रभारी जिला न्यायाधीश व अपर जिला जज प्रथम प्रीतू शर्मा की अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में हत्यारोपी व जानलेवा हमला करने के आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।
Join our whatsapp group
https://chat.whatsapp.com/GNmgVoC0SrIJYNxO5zGt0F
Join our telegram channel:
https://t.me/joinchat/YsCEm7LVdWtiYzE1
अभियोजन पक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती 14 अप्रैल को तल्लीताल थाने में हरिनगर निवासी जिशान पुत्र यामीन ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 200 रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में इमरान पुत्र फारुख, आरिफ उर्फ आशु पुत्र सहाबुद्दीन, सहाबुद्दीन, बबली, शाहिद उर्फ मॉजम ने उसके भाई शामिन के ऊपर हमला किया। जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इनमें से दो आरोपी इमरान व आरिफ उर्फ आशु की जमानत अर्जी सोमवार को प्रभारी जिला न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई को पेश हुई थी। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।
हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] ईमेल करें या 91-9719566787 पर संपर्क करें।
जबकि एक अन्य मामले में कोर्ट ने दहेज के लिए हत्या के आरोपी की जमानत खारिज कर दी। बताते चले कि बीती दो फरवरी को नैनीताल के अयारपाटा में महिला की मौत हो गई थी। इसके लिये मृतका अंशु के भाई नीरज पलडिय़ा निवासी सोन गांव भीमताल ने मल्लीताल कोतवाली में मृतका के पति दीप शर्मा के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें बताया गया कि अंशु की शादी 2017 में दीप शर्मा के साथ हुई लेकिन वह शादी के बाद से ही अंशु को प्रताड़ित करते थे। जिस कारण अंशु अक्सर मायके आ जाती और समय-समय पर पैसे ले जाती लेकिन दो फरवरी को दीप शर्मा ने अंशु की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट में सुनवाई को पेश हुई थी। जिसे भी प्रभारी जिला न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने खारिज कर दिया।
वही एक और मामले की सुनवाई करते हुए प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश व अपर जिला न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने भाभी व अन्य परिजनों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी देवर की जमानत को खारिज कर दिया। मामले के अनुसार बीती 26 जून को मुखानी थाने में गोकुलानन्द जोशी निवासी जेसीपुरम बिठौरिया ने अपने भाई जगदीश के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी कि घर में गंदगी न करने को कहने पर जगदीश ने उसकी पत्नी भुवनेश्वरी व अन्य पर धारदार हथियार से हमला किया। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। सोमवार को आरोपी जगदीश की जमानत अर्जी सुनवाई के लिये कोर्ट में पेश हुई। किंतु दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
विज्ञापन
वैवाहिक विज्ञापन
उच्च कुलीन कुमाऊँनी ब्राह्मण 28/5’8″/ MBA, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में प्रबन्धक, गौरवर्ण, पिता राजकीय सेवारत हेतु सुन्दर, सुशील वधू चाहिए. संपर्क करें. 09415561545, 09990574615