हल्द्वानी। अब नाबालिग को गाड़ी या दोपहिला वाहन देने वाले लापरवाह अभिभावकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जायेंगे। इसमे तीन साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर जनपद नैनीताल में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी के नेतृत्व में क्षेत्र में चैकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान एक मोटरसाइकिल यूके 04 एपी 1351 को रोका गया, जिसे एक 14 वर्षीय नाबालिग बालक चला रहा था। वाहन को मौके पर सीज कर लिया गया। जांच में पता चलाकि उक्त वाहन नाबालिग को उसके पिता निवासी बनभूलपुरा, हल्द्वानी द्वारा दिया गया था। इस गंभीर लापरवाही पर पिता के विरुद्ध धारा 199-A मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस धारा के अंतर्गत अभिभावक/वाहन स्वामी को तीन वर्ष तक का कारावास व पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त नाबालिग चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक नहीं बनाया जा सकेगा। इससे पूर्व भी उक्त नाबालिग का एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया था जिसमें वह खतरनाक तरीके से कार चलाते हुए देखा गया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी अभिभावकों से अपील है कि वह अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन न चलाने दें। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनके जीवन व अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। बच्चों को वाहन चलाने देना उनके साथ-साथ समाज के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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