खबर सच है संवाददाता
हल्द्वानी। नए आयकर पोर्टल https://www.incometax.gov.in/ की शुरुआत सात जून को की गई थी। लगभग दो माह बाद भी पोर्टल मे समस्याएं बनी हुई है। कभी सत्यापन तो कभी कभी बिलंब शुल्क भी करदाताओं को देना पड़ रहा है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट सरोज आनंद जोशी ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न (नान-आडिट) दाखिल करवाने की निर्धारित तिथि 31 जुलाई को दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर करने की घोषणा कर दी थी, बावजूद वेबसाईट मे तकनीकी समस्या के बिलंब शुल्क लग जा रहा है। कभी सत्यापन के लिए ओटीपी की समस्या , पुराने असेस्मन्ट ऑर्डर निकालने में समस्या या फिर रिफन्ड की कुछ न कुछ समस्या बनी हुई है। हालांकि उम्मीद की जा रही हैं कि अगस्त माह के मध्य और आखिरी हफ्ते तक इस समस्या का निदान हो सकेगा।
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सीए जोशी ने कहा कि करदाता जिनका टैक्स ऑडिट होता है उनको छोड़ इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तिथि ३० सितंबर है सामान्यतः करदाताओ को जुलाई अगस्त मे आयकर फाइल करने की आदत के कारण बैचनी बढ़ रही है पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। तसल्ली और सावधानी से आयकर विवरणी दाखिल करें। हालांकि इस देरी से सबसे अधिक परेशानी टैक्स पेशेवरों को हो रही है क्यूंकी अगस्त माह तक टैक्स ऑडिट को छोड़ अन्य विवरणी दाखिल हो जाती थी, ऐसे मे सितंबर माह मे बाद भी उस पर अनावश्यक दबाव रहेगा।
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