नाबालिक के वाहन चलाने पर अभिभावक के विरुद्ध हुई एफआईआर दर्ज 

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हल्द्वानी। पुलिस ने अब नाबालिक के वाहन चलाने पर सख्ती से अभियान चलाते हुए अभिभावक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया है। जिसके क्रम में आज काठगोदाम क्षेत्र में नाबालिक के वाहन चलाने पर एमवी एक्ट की धारा 199 के अंतर्गत पिता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर वाहन को सीज कर लिया गया है।
 
 
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की यातायात पुलिस/सीपीयू/थानों की टीमों द्वारा लगातार संवेदनशील होकर जिले के प्रत्येक कस्बों पर प्रभावी चेकिंग की जा रही है। सभी शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों तथा ट्रांसपोर्ट संचालकों के मध्य जनजागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दौरान सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दीपक बिष्ट थानाध्यक्ष काठगोदाम के नेतृत्व में उपनिरीक्षक दिलीप कुमार, प्रभारी चौकी मल्ला काठगोदाम व पुलिस टीम द्वारा चौकी मल्ला काठगोदाम क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक नाबालिक को सेन्ट थेरेसा स्कूल के पास एक मोटर साईकिल बुलेट संख्या यूके 04 वाई-5754 को बिना ड्राईविंग लाईसेन्स व वाहन के कागजात के चलाते हुए पकड़ा गया। नाबालिक के पिता संजय सिंह रौतेला निवासी गोला बैराज काठगोदाम को यातायात नियमों के उल्लंघन के संबंध में अवगत कराते हुए वाहन को सीज कर उसके पिता के विरुद्ध थाना काठगोदाम पर धारा-199(A) मोटर वाहन अधिनियम 1988 बनाम संजय सिंह रौतेला में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाने में पंजीकृत उक्त एफआईआर को न्यायालय प्रेषित किया गया।
 
पुलिस ने कहा है कि यातायात नियमों का पालन करें। अपने नाबालिक बच्चों को वाहन न चलाने दें, अन्यथा अभिभावकों के विरुद्ध MV Act की धारा 199A के तहत एफआईआर व25,000 रुपए जुर्माना अथवा 03 वर्ष का कारावास के दंडित किया जाएगा।
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TAGS: Driving a vehicle by a minor FIR lodged against guardian FIR lodged against guardian for driving a vehicle by a minor Haldwani news uttarakhand news

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