चरस तस्करी के 12 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को एक-एक लाख रुपये अर्थदंड के साथ 10-10 वर्ष के कारावास की सजा 

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खबर सच है संवाददाता 
 
देहरादून। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के 12 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दोनों पर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड के साथ 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
 
26 दिसंबर 2012 को विकासनगर पुलिस ने कार से चरस तस्करी कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया था। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल तहसील क्षेत्र के सोलंग गांव निवासी सामदास के पास से तीन किलो और त्यूणी तहसील क्षेत्र के डोरी गांव निवासी विजेंद्र के पास से एक किलो चरस मिली थी। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने सामदास और विजेंद्र को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भरने की सजा सुनाई।

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TAGS: court news dehradun news In a 12-year-old case of hashish smuggling two accused were sentenced to 10-10 years' imprisonment with a fine of Rs 1 lakh each uttarakhand news

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