खबर सच है संवाददाता
नई दिल्ली। ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने गोवा स्थित एक और बैंक मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कार्रवाई करते हुए कहा कि मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। साथ ही वह बैंक नियमन कानून, 1949 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही है।
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आरबीआई के मुताबिक गोवा के ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से भी बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
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रिजर्व बैंक ने कहा कि लगभग 99 फीसदी डिपॉजिटर्स की जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से प्राप्त हो जाएगी। बैंक का डिपॉजिटर पांच लाख रुपए तक की अपनी जमाराशि का बीमा दावा हासिल करने का हकदार होगा।
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