डीडीए को गैरकानूनी निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट पेश करने के हाईकोर्ट के निर्देश।

ख़बर शेयर करें -

खबर सच है संवाददाता

नैनीताल। हाईकोर्ट ने मसूरी की तलहटी में फुटहिल पॉलिसी के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से किए जा रहे निर्माण संबंधित रिपोर्ट 9 जून तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश डीडीए उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त देहरादून को देने के साथ ही पूर्व में इस संबंध में रिपोर्ट पेश न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए फटकार भी लगाई है।

यह भी पढ़ें 👉  अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई :  जिलाधिकारी के निर्देशन में गुंडा एक्ट पर चार व्यक्ति जिला बदर

देहरादून निवासी रीनू पॉल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मसूरी की तलहटी में अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड की निर्माण नीति में 2015 के संशोधन के प्रस्तर चार के तहत 30 डिग्री की अधिक ढाल पर निर्माण की इजाजत नहीं है। लेकिन देहरादून और मसूरी के बीच के कई छोटी-छोटी पहाड़ियों को पूरी तरह काट कर अंधाधुंध निर्माण कार्य करकेे शिवालिक पर्वत शृंखला को अस्थिर किया जा रहा है। जिस पर पूर्व में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने 27 मई तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। लेकिन डीडीए व नगर निगम दून इस संबंध में अपनी रिपोर्ट गुरुवार को प्रस्तुत नहीं कर पाए।

यह भी पढ़ें 👉  वोट पर सवाल, सड़क पर संग्राम : हल्द्वानी में कांग्रेस का बड़ा जनजागरण मार्च   

Join our whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/GNmgVoC0SrIJYNxO5zGt0F

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए नौ जून तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी में व्यापारी सम्मेलन: सीएम धामी की 8 बड़ी घोषणाएं, व्यापारियों के हितों पर सरकार का फोकस 

हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार  के लिए कृपया हमें [email protected] ईमेल करें
या 91-9719566787 पर संपर्क करें ।

विज्ञापन

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: DDA Nainital high court orders nanital high court uttarakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

आपसी प्रेम, एकता व सद्भाव को बढ़ावा दे, भेदभाव व मतभेदों को त्यागें  – श्री हरि चैतन्य महाप्रभु  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता    रामनगर। प्रेमावतार, युगदृष्टा, श्री हरि कृपा पीठाधीश्वर व विश्व विख्यात संत स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज ने आज यहाँ श्री हरिकृपा आश्रम में उपस्थित विशाल भक्तसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि युगों युगों से मानव मात्र को प्रेम, एकता व सदभाव के […]

Read More
उत्तराखण्ड

हल्द्वानी में व्यापारी सम्मेलन: सीएम धामी की 8 बड़ी घोषणाएं, व्यापारियों के हितों पर सरकार का फोकस 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हल्द्वानी में आयोजित उत्तराखंड प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। प्रदेशभर से पहुंचे व्यापारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। रोजगार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने […]

Read More
उत्तराखण्ड

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के 30 जुलाई 2026 को जारी नए भर्ती अधियाचन के क्रियान्वयन पर लगाई रोक 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) में कनिष्ठ अभियंताओं के पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर अहम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने 30 जुलाई 2026 को जारी नए भर्ती अधियाचन के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले […]

Read More