डीडीए को गैरकानूनी निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट पेश करने के हाईकोर्ट के निर्देश।

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने मसूरी की तलहटी में फुटहिल पॉलिसी के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से किए जा रहे निर्माण संबंधित रिपोर्ट 9 जून तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश डीडीए उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त देहरादून को देने के साथ ही पूर्व में इस संबंध में रिपोर्ट पेश न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए फटकार भी लगाई है।

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देहरादून निवासी रीनू पॉल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मसूरी की तलहटी में अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड की निर्माण नीति में 2015 के संशोधन के प्रस्तर चार के तहत 30 डिग्री की अधिक ढाल पर निर्माण की इजाजत नहीं है। लेकिन देहरादून और मसूरी के बीच के कई छोटी-छोटी पहाड़ियों को पूरी तरह काट कर अंधाधुंध निर्माण कार्य करकेे शिवालिक पर्वत शृंखला को अस्थिर किया जा रहा है। जिस पर पूर्व में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने 27 मई तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। लेकिन डीडीए व नगर निगम दून इस संबंध में अपनी रिपोर्ट गुरुवार को प्रस्तुत नहीं कर पाए।

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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए नौ जून तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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