खबरसच है संवाददाता
हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्रान्तर्गत अतिक्रमण हटाने के दौरान संज्ञान में आए तथ्यों के दृष्टिगत स्वच्छ भारत अभियान के मानकों के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए, यातायात सुगम करने के लिए तथा जन स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्था करने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) नगर निगम अधिनियम 1959 के सुरागत प्रावधानों के दृष्टिगत निम्न आदेश जारी किए जाते है।
उक्त के लिए स्पष्ट किया जाना है कि रोड, फुटपाथ एवं नाली पर फड/ठेला/खोखा अनुमन्य नहीं है। फुटपाथ एवं सड़क पर बैठकर व्यवसाय किया जाना अनुमन्य नहीं है। फुटपाथ पर यदि किसी के द्वारा टिनशेड प्रचार बोर्ड आदि लगाया गया है तो उक्त तिथि से पूर्व हटायें।
ठेले पर व्यवसाय करने वालों से अपील है कि चलते-फिरते व्यवसाय करें, साप्ताहिक मार्केट में दुकान लगाए अथवा किसी निजी भूस्वामी की अनुमति प्राप्त कर उनकी सीमा में व्यवसाय करें।
दिनांक 18 अप्रैल एवं 19 अप्रैल 2022 को काल्टैक्स से मुखानी होते हुए I.T.I तिराहे तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जायेगा। इस आशय की मुनादी दिनांक 13.04.2022 से प्रत्येक दिन कम से कम एक बार अवश्य करायी जाए। गली फुटपाथ पर सामग्री पाए जाने पर सामान जब्त किया जायेगा।