खबर सच है संवाददाता
हल्द्वानी। मंडलायुक्त कुमाऊं ने जनता दरबार में भूमि खरीद पर फ्रॉड मामले का संज्ञान लेते हुए स्थलीय निरीक्षण कर समाधान न होने की स्थिति में बिल्डर्स के खिलाफ लैण्ड फ्राड एक्ट मे मुकदमा दर्ज करने के दिये निर्देश। अगले जनता दरबार में सिटी मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, मामले से जुडे सभी पक्षों को कैम्प कार्यालय मेें किया तलब।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडलायुक्त कुमाऊं के जनता दरबार में चम्पा जोशी निवासी देवीधूरा तहसील पाटी ने बताया कि उन्होंने जयदेवपुर में 1800 स्क्वायर फिट का प्लाट खरीदा था। जमीन की रजिस्ट्री एवं दाखिल खारिज भी हो चुकी है, लेकिन स्थल पर जाकर पैमाईश करने पर भूमि 500 स्क्वायर फिट कम निकली। शिकायत का संज्ञान लेते मंडलायुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने देर सायं उक्त भूमि का स्थलीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण पर भूमि की पैमाईश करने पर भूमि 500 स्क्वायर फिट कम निकली। जिस पर आयुक्त ने अगले जनता दरबार में सिटी मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, मामले से जुडे सभी पक्षों को कैम्प कार्यालय मेें तलब किया है। उन्होंने कहा कि अगर भूमि का समाधान नहीं होता है तो बिल्डर्स के खिलाफ लैण्ड फ्राड एक्ट मे मुकदमा दर्ज किया जायेगा।