सड़क चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम ने चिह्नित अतिक्रमणकारियों को 23अगस्त तक स्वयं हटाने की दी मोहलत  

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खबर सच है संवाददाता 
 

हल्द्वानी। सड़क चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम ने नैनीताल रोड पर मंगलपड़ाव से रोडवेज चौराहे तक सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर 12 मीटर क्षैतिज दूरी पर निर्मित भवनों के कब्जेदारों से कहा है कि वह प्रशासन की ओर से पूर्व में चिह्नित अतिक्रमण को 23 अगस्त तक स्वयं हटा लें। प्रशासन की ओर से इस संबंध में आज से मुनादी कराई जाएगी।

 
ज्ञात हो कि जिला प्रशासन ने नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के लिए सिंधी चौराहे से रोडवेज तक और मंगलपड़ाव तक कई सरकारी अतिक्रमण हटाया था। सड़क के दोनों ओर स्थित 101 दुकान, भवन, प्रतिष्ठान, एक धार्मिक स्थल के स्वामियों व प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने को कहा था लेकिन कुछ व्यापारियों व निजी प्रतिष्ठान स्वामियों ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गठित कमेटी ने 92 लोगों को अतिक्रमणकारी माना था। मंगलवार को हाईकोर्ट ने व्यापारियों और निजी प्रतिष्ठान स्वामियों को दिए स्टे को रद्द कर दिया था। स्टे रद्द होने के बाद अब नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों को 23 अगस्त तक स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी है। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा और लोनिवि के ईई अशोक कुमार की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा गया है कि 23 अगस्त तक अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में प्रशासन स्वयं कब्जे हटाएगा।
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TAGS: Haldwani news Municipal Corporation gave two days' time to the marked encroachments Regarding road widening Road widening the Municipal Corporation gave two days' time to the marked encroachers to remove them themselves uttarakhand news

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