High Court directs the insurance company to pay compensation

उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को मृतक लोकगायक पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपये का मुआवजा देने के दिए निर्देश 

    खबर सच है संवाददाता     नैनीताल। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए मृतक लोकगायक पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर एक […]

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