The court sentenced the accountant accused of bribe to three years imprisonment with a fine of twenty-five thousand rupees
उत्तराखण्ड
रिश्वत के आरोपी लेखपाल को कोर्ट ने पच्चीस हजार रूपये जुर्माने के साथ सुनाई तीन साल कारावास की सजा
खबर सच है संवाददाता उधमसिंह नगर। दादी की मृत्यु के बाद खतौनी से दादी का नाम काटकर तीन एकड़ जमीन को तीन भाइयों के नाम दर्ज करने और उक्त जमीन में फसल दर्ज कराने सम्बन्धी कार्य के लिए रिश्वत लेने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल कारावास और 25 हजार रुपये […]
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