The court sentenced the accused youth to 20 years of rigorous imprisonment and a fine of Rs 50 thousand for raping a minor
उत्तराखण्ड
नाबालिग से दुष्कर्म पर न्यायालय ने आरोपी युवक को सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा
- " खबर सच है"
- 14 Oct, 2023
खबर सच है संवाददाता हरिद्वार। 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी से लगातार दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज प्रतिभा तिवारी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता […]
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