the fine of twenty-five thousand rupees

उत्तराखण्ड

रिश्वत के आरोपी लेखपाल को कोर्ट ने पच्चीस हजार रूपये जुर्माने के साथ सुनाई तीन साल कारावास की सजा

    खबर सच है संवाददाता  उधमसिंह नगर। दादी की मृत्यु के बाद खतौनी से दादी का नाम काटकर तीन एकड़ जमीन को तीन भाइयों के नाम दर्ज करने और उक्त जमीन में फसल दर्ज कराने सम्बन्धी कार्य के लिए रिश्वत लेने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल कारावास और 25 हजार रुपये […]

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