Uttarakhand High Court stays the implementation of the Public Works Department’s new recruitment requisition issued on July 30

उत्तराखण्ड

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के 30 जुलाई 2026 को जारी नए भर्ती अधियाचन के क्रियान्वयन पर लगाई रोक 

  खबर सच है संवाददाता  नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) में कनिष्ठ अभियंताओं के पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर अहम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने 30 जुलाई 2026 को जारी नए भर्ती अधियाचन के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले से विभाग में […]

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