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अराजकतत्वों ने किया पुलिस एवं प्रशासन पर पथराव
हल्द्वानी। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा हल्द्वानी के मलिक और अच्छन खान के बगीचे क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक लगाने संबंधी याचिका में राहत देने से इनकार के बाद गुरुवार (आज) नगर निगम की टीम ने अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को जेसीबी मशीन लगाकर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान मलिक के बगीचे के आसपास रहने वाले तमाम अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन और पत्रकारों के ऊपर जमकर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस को अराजक तत्वों पर बल पूर्वक कार्यवाई करते हुए आंशु गैस के गोले भी छोड़ने पड़े।
नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अवैध मदरसा एवं नमाज वाली जगह पुर्णतः अवैध है। नगर निगम ने इस अवैध तीन एकड़ जमीन पर कब्जा पूर्व में लेकर सील कर दिया था। अब इसके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। इस कार्रवाई के दौरान पथराव करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनकी गिरफ्तारी की जायेगी। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान एसएसपी नैनीताल प्रह्लाद मीणा, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम परितोष वर्मा, एसओ थाना बनभूलपुरा नीरज भाकुनी, एसओ मुखानी प्रमोद पाठक, एसओ कालाढूंगी नंदन सिंह रावत समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा।
ज्ञात हो कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में हल्द्वानी निवासी सफिया मलिक और एक अन्य याचिका में नगर निगम के नोटिस को निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि उनके पास 1937 की लीज है जो मलिक परिवार से इन्हेरिट में इन्हें मिली है। सरकार उनसे कब्जा नहीं ले सकती। इसके नोटिस को चुनौती दी गई। एक अन्य याचिका में कहा गया कि अच्छन खान के बगीचे वाले क्षेत्र से दीवार का ध्वस्तीकरण न करते हुए तारबाड़ को हटाया जाए और जोर जबरदस्ती से कब्जा न लिया जाए। इन याचिकाकर्ताओं को नगर निगम ने नोटिस भेज कहा कि वहां अवैध मदरसा चल जा रहा है जिसे हटा लें अथवा जिला प्रशासन इसे ध्वस्त कर देगा।