देहरादून। तेरह वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज तोमर ने 1.55 लाख रुपये का अर्थदंड के साथ ही बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटनाक्रम को लेकर 31 अक्तूबर 2021 को प्रेमनगर थाने में केस दर्ज किया गया। मूलरूप से बागेश्वर निवासी पीड़िता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी अपनी बुआ के यहां थी। वहां शौच करते हुए चिल्लाई और बेहोश हो गई। परिजनों ने देखा तो उसके पास मृत भ्रूण पड़ा था। पीड़िता को दून अस्पताल लेकर गए। चादर में भ्रूण को भी लपेटकर ले गए। उपचार के बाद होश में आई पीड़िता ने बताया कि विधौली के जिस मकान में वह किराये पर रह रहे थे, वहां मकान मालिक के बेटे पंकज सिंह बिष्ट ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रेमनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 23 दिसंबर 2021 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में केस ट्रायल पर आया तो पीड़िता ने बताया कि उसके पिता उस वक्त होटल में काम करते थे मां गर्भवती थी। इसलिए कपड़े सुखाने को वह छत पर जाती थी। एक दिन पंकज ने पीड़िता को छत पर रोका। वहां पहले चॉकलेट दी इसके बाद दुष्कर्म किया। धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। आरोप है कि एक-एक दिन छोड़कर चार-पांच बार आरोपी ने यह हरकत की। डर के मारे पीड़िता किसी को नहीं बता पाई। इसके बाद गर्भपात के रूप में मरा भ्रूण निकला तो घटना क्रम का पता लगा। पुलिस ने एक नवंबर 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में 14 मार्च 2022 को आरोप तय हुए। बुधवार को न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया।
ख़बर शेयर करें – खबर सच है संवाददाता चमोली। जिले के जोशीमठ में शनिवार देर रात पैनखंडा महोत्सव से लौट रही बस अनियंत्रित होकर रविग्राम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में कुल 7 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना में दो युवक, शिवम बिष्ट और सिद्धार्थ पंवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। […]
ख़बर शेयर करें – खबर सच है संवाददाता बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पति अल्मोड़ा जेल में सजा काट रहा […]
ख़बर शेयर करें – खबर सच है संवाददाता हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण के बहुचर्चित मामले की सुनवाई अब शीतकालीन अवकाश के बाद 3 फरवरी 2026 को होगी। इससे पहले सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर तय थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अधिकृत वेबसाइट पर नई तारीख आने के बाद मामला एक बार फिर आगे खिसक […]