तेरह वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 1.55 लाख रुपये अर्थदंड के साथ सुनाई बीस साल कठोर कारावास की सजा  

ख़बर शेयर करें -
 
 
 
खबर सच है संवाददाता 
 
देहरादून। तेरह वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज तोमर ने 1.55 लाख रुपये का अर्थदंड के साथ ही बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। 
 
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटनाक्रम को लेकर 31 अक्तूबर 2021 को प्रेमनगर थाने में केस दर्ज किया गया। मूलरूप से बागेश्वर निवासी पीड़िता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी अपनी बुआ के यहां थी। वहां शौच करते हुए चिल्लाई और बेहोश हो गई। परिजनों ने देखा तो उसके पास मृत भ्रूण पड़ा था। पीड़िता को दून अस्पताल लेकर गए। चादर में भ्रूण को भी लपेटकर ले गए। उपचार के बाद होश में आई पीड़िता ने बताया कि विधौली के जिस मकान में वह किराये पर रह रहे थे, वहां मकान मालिक के बेटे पंकज सिंह बिष्ट ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रेमनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 23 दिसंबर 2021 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में केस ट्रायल पर आया तो पीड़िता ने बताया कि उसके पिता उस वक्त होटल में काम करते थे मां गर्भवती थी। इसलिए कपड़े सुखाने को वह छत पर जाती थी। एक दिन पंकज ने पीड़िता को छत पर रोका। वहां पहले चॉकलेट दी इसके बाद दुष्कर्म किया। धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। आरोप है कि एक-एक दिन छोड़कर चार-पांच बार आरोपी ने यह हरकत की। डर के मारे पीड़िता किसी को नहीं बता पाई। इसके बाद गर्भपात के रूप में मरा भ्रूण निकला तो घटना क्रम का पता लगा। पुलिस ने एक नवंबर 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में 14 मार्च 2022 को आरोप तय हुए। बुधवार को न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया।
यह भी पढ़ें 👉  यूट्यूबर को पत्र भेजकर दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: accused of rape Court sentenced 20 years rigorous imprisonment with a fine of Rs 1.55 lakh to a thirteen-year-old girl accused of raping her dehradun news POCSO Court Thirteen-year-old girl twenty years rigorous imprisonment with a fine of Rs 1.55 lakh prison sentence uttarakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

जमीन में हक को लेकर हवाई फायरिंग कर भाग रहे युवकों को पुलिस ने किया नेपाली तिराहे से गिरफ्तार

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता  देहरादून। पुस्तैनी जमीन में हक को लेकर हवाई फायरिंग कर भाग रहे  युवकों को पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान नेपाली तिराहे से गिरफ्तार किया है।   प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को सांय लगभग 05.00 बजे जौलीग्राण्ट क्षेत्र मे पुस्तैनी जमीनी हक को लेकर कुछ युवकों […]

Read More
उत्तराखण्ड

पिथौरागढ़ में आयोजित प्रादेशिक सेना भर्ती के दौरान मची भारी भगदड़, बीस हजार से अधिक युवक गेट तोड़कर घुसे भर्ती स्थल में 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता    पिथौरागढ़। यहां बुधवार को आयोजित प्रादेशिक सेना भर्ती के दौरान भारी भगदड़ मच गई, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। करीब 20,000 से अधिक युवा भर्ती स्थल में घुसने के लिए गेट तोड़कर अंदर घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित […]

Read More
उत्तराखण्ड

प्रतिष्ठित कालू सिद्ध मंदिर की शिफ्टिंग प्रक्रिया को नए स्थान पर किया गया भूमि पूजन

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता      हल्द्वानी। यहां सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने के चलते प्रतिष्ठित कालू सिद्ध मंदिर की शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू करते हुए बुधवार (आज) नए स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन एवं पूजा-अर्चना की गई। जिसके बाद अब जल्द ही भव्य मंदिर का […]

Read More