खबर सच है संवाददाता
हरिद्वार। 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी से लगातार दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज प्रतिभा तिवारी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द चौहान ने बताया कि सात जून 2022 कोतवाली गंगनहर रुड़की क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग लड़की को आरोपी रिश्तेदार घूमाने के बहाने अपने घर ले गया था। काफी देर तक पीड़िता अपने घर नहीं लौटी। तो पीड़िता की माता के तलाश करने पर पीड़िता आरोपी रिश्तेदार के घर पर उसके साथ संदिग्ध अवस्था में मिली थी। जहां पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों को बताया कि एक वर्ष से आरोपी युवक उसे शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता आ रहा है। यही नहीं, आरोपी रिश्तेदार पर पीड़ित लड़की की अश्लील वीडियों और फोटो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पीड़ित लड़की ने घर पहुंचकर अपनी परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। पुलिस ने पीड़ित लड़की की माता की शिकायत पर आरोपी सहबान पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम पनियाला चंदापुर कोतवाली गंगनहर रुड़की के खिलाफ कई बार दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए।