मृत्यु पर बीमित बैंक ऋण के एवज में सुरक्षा देने के बजाय परेशान करने के आरोप में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक की आरसी की जारी   

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खबर सच है संवाददाता
 
देहरादून। जिला प्रशासन निरंतर अपने कड़े फैसलों से जहां जनमानस को उनका अधिकार दिला रहा है वहीं जनमानस को अनावश्यक परेशान करने वालों पर भी नकेल कस रहा है, जिससे ऐसा कृत्य करने वालों में प्रशासन का खौफ भी बढा है। बावजूद इसके नये प्रकरण भी सामने आ रहे हैं। जिलाधिकारी देहरादून के सम्मुख एक ताजा प्रकरण बैंक से आया है, जिसमें महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर बीमित बैंक ऋण के एवज में सुरक्षा देने के बजाय विधवा महिला को परेशान किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित बैंक सीएसएल फाईनेंस लि0 के प्रबन्धक की 6.50 लाख की आरसी जारी करते हुए निर्धारित समयावधि में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं, जमा न कराने की दशा में बैंक शाखा की कुड़की कर वसूली की जाएगी।
 
 
जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष 11 जुलाई 2025 को बैंक ऋण से जुड़ा एक प्रकरण आया जिसमें फरियादि प्रिया ने डीएम को बताया कि उनके पति स्व0 विकास कुमार द्वारा 6.50 लाख का बैंक से ऋण लिया था तथा बैंक के अनुरोध पर ऋण का बीमा भी करवाया था। बीमा कम्पनी द्वारा ऋण का बीमा करते समय सभी मानकों / जांच जिसमें शारीरिक तथा अन्य समस्त जांच की औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए ऋण का बीमा किया गया तथा प्रीमियम शुल्क काटते हुए ऋण भुगतान उनके पति को किया गया। उनके पति की मृत्यु 12 जुलाई 2024 को आकस्मिक मृत्यु हो गई थी।

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