खबर सच है संवाददाता
देहरादून। घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के दोषी ड्राइवर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 28 हजार रुपये अर्थदंड के साथ ही 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि गुरजीत सिंह निवासी बसंत विहार थाना क्षेत्र के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में एक 19 वर्षीय युवती को कार चलाना सीखाता था। 10 दिसंबर 2020 को युवती की मां जरूरी काम से बाहर गई थी और वह सहेलियों के साथ घर पर थी। तभी युवती की मां को पड़ोसी ने फोन कर बताया कि उनके घर से बेटी के चिल्लाने की तेज आवाज आ रही है। महिला घर पहुंची तो बेटी बेसुध मिली। सुध में आने पर युवती ने बताया कि सुबह 11 बजे जब सहेलियां घर से चली गईं थीं तो गुरजीत घर आया। आरोप है कि उसने पापा की शराब की बोतल मांगी। मना करने पर पीटा। गुरजीत ने खुद शराब पी और पीड़िता को जबरदस्ती शराब पिलाई। पीड़िता नशे में अचेत हुई तो आरोपी ने दुष्कर्म किया। भाग रहे आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने घटना के दिन मुकदमा दर्ज करने के बाद आठ फरवरी 2021 को चार्जशीट दाखिल की। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के दोषी ड्राइवर को 28 हजार रुपये अर्थदंड के साथ ही 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।