खबर सच है संवाददाता
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खनन सामग्री ले जाते डंपरों को राज्य सरकार से ओवरलोडिंग की मिली अनुमति पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने एक जनहित याचिका को सुनते हुए गौला और दाबका नदी से भार वाहन क्षमता से अधिक खनिज ले जाते ट्रकों पर आरटीओ से कार्यवाही करने को कहा है।
स्टोन क्रेशर संचालकों एवं खनन व्यवसायियों के बीच नदी से निकलने वाली खनन सामग्री के वजन को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच उच्च न्यायालय नैनीताल के डबल बेंच ने खनन व्यवसायियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 108 कुंटल से अधिक वजन लाने पर उत्तराखंड शासन के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। बताते चलें कि गगन पराशर की याचिका पर उच्च न्यायालय ने खनन में लगे वाहनों के ओवरलोडिंग के शासनादेश 30 जनवरी पर आज रोक लगा दी। इसके साथ ही गौला नदी में चल रहे ओवरलोडिंग पर रोक लग गयी है। साथ ही कोर्ट ने आरटीओ को आदेश दिया है कि वह मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधानों के अनुसार सख्त कार्यवाही करे, और ओवरलोड वाहनों पर तत्काल रोक लगाए।