सूदखोर कांड के मुख्य आरोपी सहित दो अन्य को तीन साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा

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जसपाल सिंह, खबर सच है संवाददाता उधमसिंह नगर

रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने शहर के चर्चित सूदखोर कांड में अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी चिराग अग्रवाल सहित तीन को तीन साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के एक युवक ने 27 मार्च 2022 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि 31 दिसंबर 2021 को चिराग अग्रवाल से ब्याज पर कुछ रकम ली थी। जिसे धीरे-धीरे उसने अपनी पत्नी के जेवरात तक गिरवी रखकर रुपये चुकाए। बावजूद इसके चिराग के गुर्गे ट्रांजिट कैंपनिवासी देवव्रत मंडल उर्फ देवस्थ मंडल और गोविंद ढाली के आदेश पर सभी ने उसे आवास विकास स्थित एक होटल पर बुलाया और पिटाई करते हुए अर्ध नग्न वीडियो बनाकर ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया। साथ ही 3.17 लाख की जायज रकम चुकता करने के बाद भी उसके ऊपर 5.48 लाख का बकाया निकाल दिया।पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सीनियर सिविल जज नाजिश कलीम की अदालत में हुई। जहां पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता पीसी चंदोला ने अदालत के सामने नौ गवाह पेश किए। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को 15 दिन की अतिरिक्त कारावास भी काटनी पड़ेगी।

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TAGS: court news including the main accused in the moneylender case rudrapur news Two others US nagar news Uttrakhand news were sentenced to three years' rigorous imprisonment and a fine of ten thousand rupees

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