खबर सच है – संवाददाता
नई दिल्ली। टि्वटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इस साल 25 फरवरी को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था, जिसकी मियाद आज 26 मई को खत्म हो रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक भारतीय कंपनी को छोड़कर किसी कंपनी ने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है। हालांकि सरकार की ओर से इस मियाद को बढ़ाये जाने की चर्चाएं भी सुनने को मिल रही है।
जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करने के लिए 6 महीने का और समय मांगा है, तो कुछ ने विदेशों में स्थित अपने हेडक्वार्टर से निर्देशों की प्रतीक्षा की बात कही है। अभी तक केवल क्रू को छोड़ कर किसी अन्य कंपनी ने इनमें से किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है।
सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया था कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में अपना ऑफिसर और कॉन्टैक्ट ऐड्रेस देना होगा, इसके साथ ही कंपलायंस अधिकारी की नियुक्ति करने के साथ ही शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा।
अभी तक इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 79 के तहत इन सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी के नाते किसी भी तरह की जवाबदेही से मिली छूट के कारण इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक जानकारी भी आती थी तो तब भी यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसकी जिम्मेदारी लेने से बच सकते थे और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों से साफ है कि अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन सकता है और वे भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं।