अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा 

ख़बर शेयर करें -

 

खबर सच है संवाददाता

कोटद्वार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) रीना नेगी की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या (IPC की धारा 302), साक्ष्य मिटाने (धारा 201), और महिला के साथ अभद्रता (धारा 354) के गंभीर आरोपों में दोषी ठहराते हुए सभी तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक आरोपी पर ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसके अलावा, अदालत ने अंकिता के परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इस फैसले को पीड़िता के परिवार और समाज के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 

यह भी पढ़ें 👉  रामपुर रोड में ट्रक की चपेट में आने से पूर्व सैनिक की मौत  

फैसला सुनाए जाने से पहले ही अदालतपरिसर में माहौल तनावपूर्ण था। कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी।गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया था। सुरक्षा के मद्देनज़र अदालत परिसर के बाहर कड़ी बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले नाराज भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर अदालत की ओर बढ़ने का प्रयास किया।पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस केस में विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में दमदार पैरवी की। 19 मई को उन्होंने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देकर सुनवाई प्रक्रिया को समाप्त किया था। कोर्ट ने फिर 30 मई को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी।

यह भी पढ़ें 👉  विजिलेंस ने सिविल न्यायालय में तैनात कर्मचारी को 3500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार   

 

ज्ञात रहें कि सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वह ऋषिकेश के एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थी, जिसका संचालन भाजपा नेता का बेटा पुलकित आर्य कर रहा था। आरोप है कि अंकिता पर रिसॉर्ट के वीआईपी ग्राहकों को “स्पेशल सर्विस” देने का दबाव बनाया गया था, जिसका उसने विरोध किया। इसी के चलते 18-19 सितंबर की रात उसकी हत्या कर दी गई और शव को चिल्ला नहर में फेंक दिया गया। इस हत्याकांड की पहली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी। एसआईटी की गहन जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रदेश की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी थीं।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Ankita bhandari murder case Court of Additional District and Sessions Judge In the Ankita Bhandari murder case kotdwar news sentenced the three accused to life imprisonment the court of Additional District and Sessions Judge sentenced the three accused to life imprisonment uttarakhand news अंकिता भंडारी हत्याकांड अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत उत्तराखण्ड न्यूज कोटद्वार न्यूज तीनों दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

More Stories

उत्तराखण्ड

स्कूल जा रहे प्रधानाचार्य की धारदार हथियार से हत्या 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता      बागेश्वर। यहां राजकीय इंटर कॉलेज भटखोला में शनिवार (आज) सुबह स्कूल जा रहे प्रधानाचार्य दयानंद टम्टा (56) की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई।   जानकारी के अनुसार, सैंज निवासी दयानंद टम्टा शनिवार सुबह रोजाना की तरह अपने विद्यालय के […]

Read More
उत्तराखण्ड

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल : युवक पर शौचालय में मौजूद महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  देहरादून। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी भवन स्थित महिला शौचालय में सुबह करीब 11:30 बजे एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में छिपा मिला। आरोप है कि युवक फायर सेफ्टी पाइप पर बैठकर महिलाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। जानकारी के अनुसार एक […]

Read More
उत्तराखण्ड

ऑपरेशन कालनेमि : तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के दो पुरुष और एक महिला पुलिस गिरफ्त में 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  हरिद्वार। में ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत पुलिस ने अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए दो पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4.55 लाख रुपये नकद, एक लग्जरी कार, आईफोन […]

Read More