न्यायालय ने युवक की हत्या के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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रुद्रपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने वर्ष 2019 में दिनेशपुर के एक युवक की हत्या के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में तीन सगे भाई हैं।
 
एडीजीसी फौजदारी अनिल सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम धीमरी ब्लॉक दिनेशपुर निवासी जयराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 21 अप्रैल 2019 की रात उनके घर में विवाह कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान गांव निवासी विजय ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश की। इसको लेकर कार्यक्रम में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी होने के कारण आपस में राजीनामा हो गया था। इस रंजिश के चलते 29 अप्रैल 2019 की शाम विजय अपने रिश्तेदार अशोक कुमार, जय सिंह, राम सिंह, राधेश्याम और रिंकू के साथ धारदार हथियार लेकर उनके घर पर आ गया। उनके परिवार के सदस्यों पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। उनके बेटे गोकुल के सिर पर पाटल और तलवार से वार कर गंभीर रूप घायल कर दिया। चार मई 2019 को बरेली में गोकुल की मौत हो गई। यह मामला द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चला। सोमवार को सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विजय, अशोक कुमार, जय सिंह, राम सिंह, राधेश्याम और रिंकू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये मृतक गोकुल के परिजनों को बतौर प्रतिकर अदा करने के आदेश दिए हैं।
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