खबर सच है संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग की जा रही है। जिसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है। जिस पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी याचिका पर फाइन लगाना चाहिए।
बताते चलें कि आम आदमी पार्टी से निलंबित और दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की याचिका दायर की थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संदीप कुमार को फटकार लगाते हुए कहा कि हाई कोर्ट पहले ही इस तरह की मांग करने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर चुका है, बावजूद इसके एक बार फिर से नई याचिका दाखिल की गई।
‘सस्ती लोकप्रियता के लिए दाखिल की याचिका’
इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह की याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) न होकर महज सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दाखिल की गई है। ऐसे में याचिकाकर्ता पर भी भारी जुर्माना लगना चाहिए। इसके साथ ही इस मामले को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के पास भेज दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को की जाएगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच इसी तरह की याचिकाओं का निपटारा पहले कर चुकी है। इसीलिए इस मामले को भी मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के पास भेजना चाहिए। (साभार)