बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले भाई को फांसी की सजा 

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पिथौरागढ़। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो डॉ. जी के शर्मा की कोर्ट ने गवाहों और दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को पांच माह पूर्व नेपाली मूल की पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले भाई को फांसी की सजा सुनाई।  

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बताते चलें कि नेपाल में माता-पिता की मौत के बाद पीड़ित बच्ची नगर के जाजरदेवल क्षेत्र में अपने सौतेले भाई के साथ रहती थी। इस दौरान आरोपी ने कई बार पीड़िता के साथ दुराचार किया। बच्ची ने पड़ोस में रहने वाले लोगों को अपने साथ हुई आपबीती बताई। पड़ोसियों की सूचना पर बीते तीन अप्रैल को पुलिस ने मासूस बच्ची के साथ दरिंदगी की सूचना पर मामले के आरोपी 31 वर्षीय सौतेला भाई  को हिरासत में लेकर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया था। साथ ही पीड़ित बच्ची का मेडिकल टेस्ट कर बच्ची को उज्ज्वला संस्था के सुपुर्द कर दिया।

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पीड़ित पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और विशेष अभियोजक प्रेम भंडारी की दलीलों और गवाहों को सुनते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो डॉ. जी के शर्मा ने शुक्रवार को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए आरोपी नेपाल निवासी जनक बहादुर को फांसी की सजा सुनाई है। वरिष्ठ अधिवक्ता व बार के जिलाध्यक्ष मोहन चन्द्र भट्ट के अनुसार दुराचार के मामले में सीमांत जनपद में यह पहला मामला है, जिसमें किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गयी है। अब तक सामने आए मामलों में अधिकतर आरोपियों को आजीवन कारावास ही सबसे बड़ी सजा सुनाई गई है। 

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TAGS: accused of raping a girl sentenced to death pithoragarh news Uttrakhand news

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