खबर सच है संवाददाता
पिथौरागढ़। विशेष न्यायालय पॉस्को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी को चार साल का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
बताते चले कि नाबालिग छात्रा का भाई, मोगाडी हरपुर, पश्चिमी चंपारण, बिहार निवासी,आरोपी कारपेंटर नौशाद के साथ हेल्पर था। जिससे चलते ही नौशाद से आकाश बनकर घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का नाबालिग छात्रा के घर पर अक्सर आना-जाना रहता था। 31 अगस्त 2019 की शाम भी जब छात्रा घर में अकेली थी तो अभियुक्त घर पर आया और मौके का फायदा उठा कर उसके साथ छेेेड़छाड़ कर दी। नाबालिग की चीख सुनकर उसके पिता और चाचा ने पीड़िता को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया।
पीड़िता के पिता की ओर से पिथौरागढ़ कोतवाली में आकाश उर्फ नौशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराये जाने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
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मामले की सुनवाई कर विशेष जिला सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. शर्मा ने आरोपी नौशाद निवासी मोगाड़ी हरपुर, पश्चिमी चंपारण बिहार पर दोष सिद्ध कर आईपीसी की धारा 354 के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा आठ के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की राशि को पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिए जाने की सजा सुनाई। विशेष सत्र न्यायाधीश ने पॉक्सो अधिनियम के तहत सात लाख रुपये देने के आदेश भी जारी किए हैं। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो प्रेम सिंह भंडारी ने की।
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