हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी पर हाईकोर्ट ने दो हफ्ते की डेडलाइन तय करते हुए राज्य सरकार से मांगी आपत्तियां

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नैनीताल। हल्द्वानी दंगा मामले के प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आपत्तियां पेश करने को कहा। कोर्ट ने आपत्तियां पेश करने के लिए दो हफ्ते की डेडलाइन भी तय की है। इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। 

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बताते चलें कि एकलपीठ से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद आरोपी की ओर से न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में जमानत याचिका दाखिल की गई है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी बनाए गए अब्दुल मलिक की ओर से कहा गया कि उस पर लगाये आरोप गलत हैं। वह घटना के दिन मौके पर मौजूद नहीं था। उस पर यूएपीए और अन्य धारायें गलत लगाई गई हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से इस मामले में आपत्ति दर्ज की गई और जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने सरकार को दो हफ्ते में आपत्ति पेश करने को कहा है। आरोपी की ओर से दिग्गज वकील सलमान खुर्शीद ने पक्ष रखा।

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TAGS: Haldwani riots High court news High Court sets two-week deadline for main accused of Haldwani riots and seeks objections from state government main accused nainital news seeks objections from state government two-week deadline uttarakhand news

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