हाईकोर्ट का कड़ा रुख :  रेलवे को दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश 

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नैनीताल। तीनपानी बाईपास पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के चलते रेलवे क्रॉसिंग बंद किए जाने और प्रस्तावित अंडरपास का निर्माण न होने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने रेलवे से दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश ग्राम हाथीखाल गौजाजाली निवासी एवं पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश चन्द्र जोशी द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। 

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मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रेलवे और संबंधित पक्षों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि तीनपानी बाईपास पर फ्लाईओवर निर्माण के कारण रेलवे क्रॉसिंग से बरेली रोड को जोड़ने वाला मार्ग बंद हो गया है जिससे ग्राम गौजाजाली दक्षिण और हाथीखाल क्षेत्र के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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ग्रामीणों के अनुसार इस मार्ग के बंद होने से किसानों को खेतों तक सिंचाई के लिए पानी ले जाने में परेशानी हो रही है वहीं स्कूली बच्चों तथा मरीजों और स्थानीय लोगों को आवाजाही के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। 

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि रेलवे ने 11 दिसंबर 2023 को अंडरपास निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया स्वीकृत की थी लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि रेलवे क्रॉसिंग से बरेली रोड तक पूर्व की भांति आवागमन की व्यवस्था बहाल की जाए या शीघ्र अंडरपास का निर्माण कराया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। मामले में अब सभी की नजरें रेलवे के जवाब पर टिकी हैं जिससे आगे की कार्रवाई तय होगी।

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