ड्राइवर चलती बस पर मोबाइल में बात करें तो देना होगा 50 हजार रुपए का जुर्माना 

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देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम की चलती बस में यदि ड्राइवर मोबाइल पर बात करेगा तो 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। कंडक्टर को भी ड्राइवर पर नजर रखनी होगी और बात करने की वीडियो बनानी होगी। वीडियो न बनाई तो कंडक्टर पर भी पांच हजार रुपए का जुर्माना पड़ेगा। 

रोडवेज प्रबंधन ने बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रबंधन ने जुर्माने की भी चेतावनी दी है। रोडवेज के मंडलीय प्रबंधक (संचालन) संजय गुप्ता के आदेश के अनुसार, बस चलाते समय ड्राइवर के फोन पर बात करते पाए जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कंडक्टर ने मोबाइल पर बात करते समय ड्राइवर का वीडियो बनाकर डिपो में शिकायत नहीं की तो उससे भी पांच हजार रुपये की वसूली कीजाएगी। साथ ही यदि बस अनुबंधित श्रेणी की हुई तो ड्राइवर को सेवा से हटा दिया जाएगा। उस बस के मालिक से भी दस हजार रुपये की वसूली की जाएगी। गुप्ता ने बताया कि वॉल्वो बसों में ड्राइवरों के बस चलाने के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने की शिकायतें मिल रही हैं। यह भी पता चला कि यात्रियों के विरोध जताने के बाद भी ड्राइवर हठधर्मिता दिखा रहे हैं। इससे जहां रोडवेज की छवि खराब हो है वहीं, दुर्घटनाओं का भी अंदेशा रहता है। उन्होंने बताया कि सभी कंडक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि बस चलाने के दौरान यदि ड्राइवर मोबाइल फोन पर बात करता है तो उसकी वीडियो बना कर डिपो के सहायक महाप्रबंधक को भेजें। साथ ही लिखित रिपोर्ट भी करें।

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TAGS: 000. He will have to pay a fine of Rs50000 dehradun news If the driver talks on the mobile on the moving bus Uttrakhand news Uttrakhand rodways

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