बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु केंद्र और रेलवे के साथ निकाले हल 

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खबर सच है संवाददाता 
 
 
नई दिल्ली। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास का सुझाव देते हुए अहम टिप्पणी की है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से कहा है कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार और रेलवे के साथ बैठक करके हल निकालें।
 
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोर्ट को बैलेंस बनाने की जरूरत है और राज्य को कुछ करना होगा। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कब्जा करके सघन बस्ती बसाई गई है, जिसमें करीब 50 हजार लोग रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई चल रही थी जिसमें सबसे बड़ी अदालत की ओर से पिछले साल 5 जनवरी को दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। तब कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने 29 एकड़ जमीन को खाली कराने का आदेश दिया था जिस पर रेलवे अपना मालिकाना हक बताता है।
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TAGS: Banbhulpura Railway land encroachment On Banbhulpura railway land encroachment rehabilitation of the affected people supreme court order the Supreme court told the Chief Secretary to find a solution with the Center and Railways for the rehabilitation of the affected people to find a solution with the Center and Railways Uttarakhand Chief Secretary

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