अदालत के आदेश पर तांत्रिक व दम्पत्ति समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज  

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काशीपुर। दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने अदालत के आदेश पर एक तांत्रिक व दम्पत्ति समेत पांच के खिलाफ धारा 376/506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में तीन टावर वाली गली में सामने मझरा काशीपुर निवासी महिला ने बताया कि उसकी शादी इसरार पुत्र रमजानी निवासी जुम्मा वाली गली, सरकारी नल के पास हरथला जिला मुरादाबाद के साथ करीब 8 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के बाद कुछ वर्ष पूर्व उसकी अचानक तबीयत खराब हो गयी, तब उसकी सास रहमत, ससुर रमजानी जेठ इन्तजार, पति इसरार ने एक मुस्लिम तान्त्रिक को अपने घर बुलाया और उसे एक कमरे में बन्द कर दिया और कहा कि तुम्हारे ऊपर हवाई असरात है मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। उक्त तांत्रिक ने उसे कोई कपड़ा सुंघाया और अन्धेरा करके कमरा बन्द कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर वह काफी दिन तक दुष्कर्म करता रहा। उसने अपनी ससुरालवालों को यह बात बतायी तो किसी ने भी यकीन नहीं किया। उसके बाद कई मर्तबा जेठ ने भी जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता के मुताबिक पति नशा करता है और ज्यादातर दिल्ली रहता है। जेठ उसे अकेला देखकर जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म करता है। वह किसी तरह मायके आ गई। आरोप है कि 5 दिसम्बर 2022 की सुबह जेठ मायके पहुंचा और उसे अकेला देख बोला कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। अपनी पत्नी को तलाक भी दे दूंगा लेकिन तुझे अपने आप से जुदा नहीं होने दूंगा, तू मुरादाबाद चल। मना करने पर उसने जबरन दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस में सुनवाई न होने पर उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। पुलिस ने अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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