हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने हरिद्वार के मुख्य मार्गो पर प्रतिबन्धित किया ई-रिक्शा/ई ऑटो का संचालन

ख़बर शेयर करें -

खबर सच है संवाददाता

 

हरिद्वार। पुलिस अधीक्षक क्राइम/यातायात पंकज गैरोला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जनपद में संचालित ई-रिक्शा/ ई-कार्ट को हाईवे एवं मुख्य मार्गो पर प्रतिबन्धित करने एवं शहरों के आन्तरिक सड़को में संचालन हेतु मार्ग निर्धारित करने के संबंध में ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ करने के उद्देश्य से ई रिक्शा के संचालन हेतु निम्न बिन्दुओ पर निर्णय लिये गये।

यह भी पढ़ें 👉  बनभूलपुरा को राहत की सांस : सुप्रीम कोर्ट में रेलवे भूमि प्रकरण की सुनवाई अब 3 फरवरी 2026 को

1️⃣ यदि कोई ई-रिक्शा हाईवे पर चलता है तो ई-रिक्शा को सीज किया जायेगा।

2️⃣ सभी ई-रिक्शा चालको के पास वाहन संबंधी सम्पूर्ण कागजात होने चाहिए।

3️⃣ यदि जीरो जोन जैसे अपर रोड़ में अपने ई-रिक्शा चैकिंग के दौरान बिना पास के पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह भी पढ़ें 👉  अतिक्रमण हटाने गईं नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम पर कब्जाधारको ने किया पथराव, निगम की जेसीबी मशीन का टूटा शीशा

4️⃣ सभी ई-रिक्शा पर रुट चार्ट व रेट लिस्ट चस्पा की जाए जिससे जनपद में आने वाले यात्री से किसी ई-रिक्शा चालक द्वारा मनमाना किराया न वसूला जाए।

5️⃣ सभी ई-रिक्शा वर्तमान में लागू वन-वे प्लान के अनुरुप ही चलाए जायेगे।

6️⃣ यदि कोई ई-रिक्शा वन वे प्लान का पालन नही करता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह भी पढ़ें 👉  देर शाम पुलिस छापे के दौरान गेस्ट हाउस में आपत्तिजनक स्थिति में मिलें एक युवक और किशोरी, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने करी कड़ी कार्रवाई की मांग   

7️⃣ यूनियन के साथ सहमति से शहर के आन्तरिक क्षेत्र में 16 रुटों का निर्धारण किया गया।

गोष्ठी के दौरान रश्मि पन्त सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी हरिद्वार, नताशा सिंह सीओ ट्रैफिक, जगदीश पन्त निरीक्षक यातायात, हितेश कुमार प्रभारी सीपीयू व ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी व ई रिक्शा चालक मौजूद रहे।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: haridwar news On the orders of the High Court orders of the High Court police administration banned the operation of e-rickshaw/e auto on the main roads the police administration banned the operation of e-rickshaw/e auto on the main roads of Haridwar Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

महोत्सव से लौट रही बस के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोग घायल 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता चमोली।  जिले के जोशीमठ में शनिवार देर रात पैनखंडा महोत्सव से लौट रही बस अनियंत्रित होकर रविग्राम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में कुल 7 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना में दो युवक, शिवम बिष्ट और सिद्धार्थ पंवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। […]

Read More
उत्तराखण्ड

न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पति अल्मोड़ा जेल में सजा काट रहा […]

Read More
उत्तराखण्ड

बनभूलपुरा को राहत की सांस : सुप्रीम कोर्ट में रेलवे भूमि प्रकरण की सुनवाई अब 3 फरवरी 2026 को

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें – खबर सच है संवाददाता हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण के बहुचर्चित मामले की सुनवाई अब शीतकालीन अवकाश के बाद 3 फरवरी 2026 को होगी। इससे पहले सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर तय थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अधिकृत वेबसाइट पर नई तारीख आने के बाद मामला एक बार फिर आगे खिसक […]

Read More