माओवादी भास्कर पांडे के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज

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अल्मोड़ा। माओवादी भास्कर पांडे के खिलाफ अब अल्मोड़ा पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी सीओ रानीखेत तपेश कुमार ने कोतवाली में धारा 124-ए के तहत यह मुकदमा दर्ज कराया है।

भास्कर पर सोमेश्वर और द्वाराहाट के साथ ही नैनीताल के धारी में लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं। भास्कर पांडे को रिमांड में लेकर पुलिस ने बीते शनिवार और रविवार को कड़ी पूछताछ की थी। उससे मिले पैन ड्राइव से भी कई राज खंगाले गए थे. गहन पूछताछ और पैन ड्राइव से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की ओर से राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है।

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बताते चलें कि भास्कर को पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 13 सितंबर को जिले के पेटशाल में हरिदत्त पेटशाली इंटर कॉलेज के पास पैदल रास्ते से गिरफ्तार किया था। इससे पहले उसके खिलाफ इस बीच धारा 420, 468 व 471 के तहत भी नया मामला भी दर्ज किया गया था। भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए का मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके बाद भास्कर राजद्रोह का आरोपी हो गया है।

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एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि माओवादी से बरामद दोनों पैनड्राइव की जांच के लिए पुलिस ने न्यायालय से अनुमति मांगी थी। जांच में जो चीजें सामने आईं हैं उसके आधार पर राजद्रोह का मुकदमा लिखा गया है। मामले की अभी जांच जारी रखते हुए अब इसकी जांच सीओ अल्मोड़ा राजेंद्र सिंह रौतेला करेंगे।

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TAGS: almora news Sedition case filed against Maoist Bhaskar Pandey Uttrakhand news

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