the court sentenced her to 20 years of rigorous imprisonment and a fine of one lakh fifty thousand rupees
उत्तराखण्ड
चरस तस्करी की आरोपी युवती को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा
- " खबर सच है"
- 11 Aug, 2023
खबर सच है संवाददाता पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने चरस तस्करी के मामले में नेपाली युवती अनुष्का को 20 साल के कठोर कारावास और 1,50000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उसके फरार होने के बाद न्यायालय ने उसके खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी किया था। बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में […]
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