twenty years rigorous imprisonment with a fine of Rs 1.55 lakh prison sentence
उत्तराखण्ड
तेरह वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 1.55 लाख रुपये अर्थदंड के साथ सुनाई बीस साल कठोर कारावास की सजा
- " खबर सच है"
- 21 Nov, 2024
खबर सच है संवाददाता देहरादून। तेरह वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज तोमर ने 1.55 लाख रुपये का अर्थदंड के साथ ही बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। सहायक […]
Read More