Vigilance Court sentenced the Assistant Engineer to three years rigorous imprisonment along with a fine of twenty five thousand rupees
उत्तराखण्ड
विजिलेंस कोर्ट ने सहायक अभियंता को सुनाई तीन वर्ष कठोर कारावास के साथ पच्चीस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा
- " खबर सच है"
- 3 Nov, 2023
खबर सच है संवाददाता हल्द्वानी। विजिलेंस कोर्ट ने वर्ष 2016 में रिश्वत के मामले में निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग खटीमा के सहायक अभियंता चंद्र सिंह रौतेला को सजा सुनाई है। विजिलेंस कोर्ट के मुताबिक 22 जनवरी 2016 को शिकायतकर्ता मो0 रियाज पुत्र अखलाक अहमद, निवासी ग्राम सरकड़ा तहसील सितारगंज जिला ऊधमसिंहनगर द्वारा सतर्कता अधिष्ठान […]
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