नैनीताल। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और अन्य को दो दिन के भीतर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई कल 23 अक्तूबर बुधवार को होगी।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने समाचारपत्रों में 25 अक्तूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने की खबर को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। इसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव नहीं कराए और ना ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए, जो लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढ़ाई में असर पड़ रहा है।
ख़बर शेयर करें – खबर सच है संवाददाता देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तराखंड एसटीएफ की रणनीति के अनुरूप एसटीएफ टीम ने एक हिरण की कस्तूरी व दो हिरण के पंजों के साथ डब्ल्यूसीसीबी दिल्ली की सूचना पर एक वन्य जीव तस्कर को देहरादून जनपद के विकासनगर थाना क्षेत्र से गिरप्तार किया […]
ख़बर शेयर करें – खबर सच है संवाददाता हरिद्वार। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित बालगृह से स्कूल गए तीन बच्चे फरार हो गए। स्कूल से अन्य बच्चों के वापस लौटने पर तीन बच्चे कम मिलने पर बाल गृह प्रशासन को इसकी जानकारी हुई। पहले अपने स्तर से तलाश की गई, मगर कुछ […]
ख़बर शेयर करें – खबर सच है संवाददाता हरिद्वार। निकाह की रस्में पूरी होने के बाद दूल्हे ने दुल्हन के परिवार से कार और दस लाख रुपये देने की मांग कर दी। इस पर दुल्हन और उसके परिवार के लोग नाराज हो गए और उन्होंने दुल्हन को साथ भेजने से इन्कार कर […]