सुल्तानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सोमवार, 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में राहुल गांधी को दोषमुक्त करार दिया। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। फैसले के बाद राहुल गांधी के समर्थकों ने खुशी जताई।
यह मामला वर्ष 2018 में राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुरू हुई।
मामले में दोनों पक्षों की बहस 13 अक्टूबर 2026 को पूरी हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में विवादित बयान दिए जाने की बात स्वीकार करते हुए दलील दी थी कि बयान सद्भावना के तहत दिया गया था और किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। बचाव पक्ष ने बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किए जाने समेत अन्य तर्क भी रखे थे।
वहीं, परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने विवादित बयान दिए जाने की बात स्वीकार किए जाने के आधार पर राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया। इस फैसले के साथ ही वर्ष 2018 से चल रहे मानहानि मामले में उन्हें राहत मिल गई।
मानहानि मामले में कब क्या हुआ?
4 अगस्त 2018: भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया।
27 नवंबर 2023: अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया।
20 फरवरी 2024: राहुल गांधी अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिली।
26 जुलाई 2024: राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया।
20 फरवरी 2026: मामले में उनका बयान दोबारा दर्ज हुआ।
2 मई 2026: अदालत ने वॉयस सैंपल मिलान की अर्जी खारिज कर दी।
13 अक्टूबर 2026: दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई।
26 अक्टूबर 2026: अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में राहुल गांधी को दोषमुक्त करार दिया।
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