डिजिटल मीडिया पर हाईकोर्ट ऐतिहासिक फैसला : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही कानून के दायरे में रहकर करना होगा कार्य 

ख़बर शेयर करें -

 

 
खबर सच है संवाददाता 

नैनीताल। डिजिटल मीडिया को लेकर उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि डिजिटल मंचों पर कार्य करने वाले समाचार माध्यमों को भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करना होगा, साथ ही उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  प्रेम प्रसंग : मोटर मैकेनिक की पीट-पीटकर कर हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार  

अदालत ने कहा कि डिजिटल माध्यम आज सूचना का प्रमुख साधन बन चुका है। ऐसे में समाचार प्रसारण और विचार अभिव्यक्ति पर अनावश्यक प्रतिबंध उचित नहीं है। यदि कोई सामग्री जनहित में है और तथ्यों पर आधारित है, तो उसे रोका नहीं जा सकता।

साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है।भ्रामक समाचार, अपुष्ट जानकारी या किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री कानूनन स्वीकार्य नहीं होगी।डिजिटल मंचों को सत्यता, संतुलन और सामाजिक मर्यादा का पालन करना होगा।साथ ही अदालत ने शासन-प्रशासन को निर्देशित किया कि डिजिटल मीडिया के विरुद्ध कोईभी कार्रवाई स्पष्ट कारणों और वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही की जाए। बिना उचित आधार के की गई कार्रवाई न्यायसंगत नहीं मानी जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  शौचालय का एक हिस्सा अचानक भरभराकर ढहने से मलबे में दबा पीएसी जवान, रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित

यह निर्णय डिजिटल पत्रकारिता के लिए नई दिशा तय करता है। इससे स्पष्ट हो गया है कि न्यायालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करेगा, लेकिन साथ ही अनुशासन और उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करेगा।

यह भी पढ़ें 👉  2027 से पहले कांग्रेस का कुनबा मजबूत, हरिद्वार के करीब 100 लोगों ने थामा पार्टी का हाथ  
ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Digital Media High court news Historic High Court decision Historic High Court decision on digital media: Freedom of expression must be maintained and work must be done within the ambit of the law nainital news uttarakhand news उत्तराखण्ड न्यूज डिजिटल मीडिया नैनीताल न्यूज हाई कोर्ट न्यूज हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

More Stories

उत्तराखण्ड

इलाज के दौरान 23 वर्षीय महिला की मौत में आरोपी नईम पहलवान गिरफ्तार; जेल भेजा गया 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। इलाज करने के नाम पर 23 वर्षीय महिला की मौत के मामले में कोतवाली हल्द्वानी पुलिस ने आरोपी नईम उर्फ नईम पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी के […]

Read More
उत्तराखण्ड

बाबा के दर पर ‘हनुमान अंश’ के अभिनव सत्या, कैंची धाम में गूंजे सीताराम के जयकारे  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता   नैनीताल/भवाली। बाबा नीब करौरी की जीवनी और उनसे जुड़े प्रसंगों पर आधारित फिल्म हनुमान अंश के अभिनेता अभिनव सत्या सोमवार को फिल्म टीम के साथ प्रसिद्ध कैंची धाम पहुंचे। बाबा नीब करौरी के किरदार को पर्दे पर जीवंत करने वाले अभिनव सत्या ने मंदिर में […]

Read More
उत्तराखण्ड

शौचालय का एक हिस्सा अचानक भरभराकर ढहने से मलबे में दबा पीएसी जवान, रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  हरिद्वार। जिले के धनौरी स्थित अमृत लॉ कॉलेज में सोमवार (आज) कॉलेज परिसर में बने शौचालय का एक हिस्सा अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे के समय शौचालय के अंदर मौजूद पीएसी का जवान आदिल मलबे में दब गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी देहात अभय प्रताप […]

Read More